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तहसील लमगड़ा में ग्राम गौना, भनोली तहसील के ग्राम झालडूंगरा माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित

AltnewsUttarakhand 15/05/2021 1 minute read
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अल्मोड़ा। उपजिलाधिकारी जैंती/भनोली ने बताया कि तहसील लमगड़ा के ग्राम गौना में निवासरत 38 व्यक्तियों की कोरोना जाॅच के दौरान रिपोर्ट पाजिटिव प्राप्त हुई। प्रभारी चिकित्साधिकारी सामु0स्वा0केन्द्र लमगड़ा की संस्तुति व थानाध्यक्ष लमगड़ा की रिपोर्ट के आधार पर उक्त ग्राम के व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण पाये जाने तथा उनके सम्पर्क में आये व्यक्तियों की अधिक संख्या होने के कारण उक्त क्षेत्र को माइक्रो कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।  उन्होंने बताया कि तहसील लमगड़ा के ग्राम गौना जो तल्ली तोली-गौना-टाटीक निमार्णधीन मोटर मार्ग से लगा हुआ है तथा जिसकी सीमा ग्राम ठाड़ामटेना को जाने वाले पैदल मार्ग से लगी है, ग्राम ठाड़ामटेना को जाने वाले पैदल/मोटर मार्ग जो इस ग्राम के परिक्षेत्र के अन्तर्गत है, उक्त के अतिरिक्त जिन ग्रामों की सीमा ग्राम गौना से लगती है को अग्रमि आदेशों तक माइक्रो कन्टेन्मेट जोन घोषित कर वहां प्रतिबन्ध लागू किये गये है।
  उपजिलाधिकारी ने बताया कि इसके अतिरिक्त भनोली तहसील के ग्राम झालडूंगरा में निवासरत 46 व्यक्तियों की कोविड जाॅच रिपोर्ट पाॅजिटिव प्राप्त हुई है। प्रभारी चिकित्साधिकारी लमगड़ा की संस्तुति/आख्या के आधार पर उक्त क्षेत्र को माइक्रो कन्टेन्मेट जोन घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि तहसील भनोली के ग्राम झालडूंगरा में कोरोना वाइरस संक्रमण को रोकने व शान्ति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये ग्राम झालडूंगरा जो काफलीखान-भनोली मोटर मार्ग से लगा हुआ है तथा इसकी सीमा ग्राम धूर्का, ग्राम कूरी, सैलोनी एवं पपोली बैण्ड को जाने वाले पैदल मार्ग से लगी है, इस ग्राम के अन्तर्गत है। उक्त के अतिरिक्त जिन ग्रामों की सीमा झालडूंगरा से लगी है, को अग्रिम आदेशों तक माइक्रो कन्टेन्मेट जोन घोषित कर वहां प्रतिबन्ध लागू किये गये है।
    उपजिलाधिकारी ने बताया कि अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर उक्त माइक्रो कंटेनमेंट जोनों में किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर व निवासरत परिवारों को बाहर आवाजाही निषिद्ध की गई है। माइक्रो कंटेनमेंट जोनों में घर घर जाकर स्वास्थ्य की जांच करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का रहेगा साथ ही संपर्क में आए व्यक्तियों की पहचान व प्राथमिक संपर्क में आए व्यक्तियों के आइसोलेशन एवं कोरोना जांच भी उनके द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार के समारोह पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त क्षेत्र में आवश्यक सामग्री की दुकानें सीमित अवधि में बारी बारी से खुली रहेंगी। इस सीमित अवधि में प्रत्येक परिवार का मात्र 1 सदस्य आवश्यक वस्तुओं को क्रय करने हेतु उसी जोन स्थित दुकान तक जा सकेगा। उक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा।

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