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कर्ज लेकर नहीं लौटाने के दोषी को किया दोषमुक्त

AltnewsUttarakhand 04/02/2025 1 minute read
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पौड़ी(आरएनएस)।  सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने कर्ज लेकर नहीं लौटाने के दोषी अपीलार्थी को दोषमुक्त करार दिया है। पौड़ी के कल्जीखाल ब्लॉक के अगरोड़ा निवासी एक ठेकेदार ने श्रीनगर के डांग निवासी एक व्यक्ति पर जनवरी 2017 में कर्ज लेकर नहीं लौटाने का आरोप लगाया था। प्रकरण में ठेकेदार द्वारा दाखिल वाद की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत ने दिसंबर 2021 में कर्जदार को दोषी करार देते हुए छह माह के कारावास व 5 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई थी। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता महेश बलूनी ने बताया कि पौड़ी के कल्जीखाल ब्लॉक के अगरोड़ा निवासी विमल नेगी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत में 13 जनवरी 2017 को एक वाद दाखिल किया था। उन्होंने बताया था कि वह ठेकेदारी करते हैं। श्रीनगर के डांग ऐठाणा निवासी अरविंद भाकुनी से उनकी जान-पहचान हुई। वर्ष 2014 में अरविंद ने उनसे 4 लाख 25 हजार रुपये कर्ज के रूप में लिए थे। जिन्हें दो महीने के भीतर लौटाने की बात की थी, लेकिन वह कर्ज की राशि लौटाने को लेकर आनाकानी करते रहे। लगातार कर्ज की राशि लौटाने को लेकर दबाव बनाने पर उन्होंने 15 सितंबर 2016 को एक चेक दिया था। जिसे भुगतान के लिए लगाया गया। जो बाउंस हो गया था। प्रकरण की सुनवाई करते हुए 17 दिसंबर 2021 को सीजेएम पौड़ी की अदालत ने अरविंद को कर्ज लेकर नहीं लौटाने का दोषी करार दिया था। अदालत ने दोषी को छह माह के कारावास की सजा के साथ 5 लाख का अर्थदंड लगाया था। जिसे अरविंद भाकुनी ने सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत में चुनौती दी थी। बताया कि अरविंद भाकुनी ने ठेकेदार विमल नेगी से 2014 में कर्ज लिया था और भुगतान के लिए 15 सितंबर 2015 को एक चेक दिया था। कुछ समय तक धनराशि कम होने के चलते चेक भुगतान के लिए नहीं लगाने की बात कही। इस दौरान नगद रूप में समय-समय पर ठेकेदार को कर्ज की पूरी राशि लौटा दी गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से ठेकेदार से चेक वापस नही ले पाया था। ठेकेदार द्वारा चेक से छेड़छाड़ करते हुए भुगतान के लिए लगाया जो चेक का दुरुपयोग है। बताया कि सत्र न्यायाधीश पौड़ी अजय चौधरी की अदालत ने दोनों पक्षों की बहस, गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी की अदालत के आदेश को निरस्त करते हुए कर्ज लेकर नहीं लौटाने के दोषी अपीलार्थी अरविंद भाकुनी निवासी डांग ऐठाणा को दोषमुक्त करार दिया है।

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