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मां-बेटी की गोली मारकर हत्या का आरोपी दोषी करार

AltnewsUttarakhand 18/09/2024 1 minute read
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विकासनगर(आरएनएस)। विकासनगर क्षेत्र के भीमावाला क्षेत्र में घर में घुसकर मां-बेटी की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह राणा की अदालत ने दोषी करार दिया है। इस मामले में सजा बीस सितंबर को सुनाई जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से 31 गवाह पेश किए थे। मामला वर्ष 2017 का भीमावाला चुंगी क्षेत्र का है। शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद्र बहुगुणा ने बताया कि पांच जून 2006 को ज्योति विश्वास निवासी भीमावाला चुंगी ने कोतवाली विकासनगर में तहरीर दी थी। तहरीर में ज्योति ने बताया कि वह अपनी मां काकूली और बड़ी बहन वैशाली के साथ अपने घर पर थीं। भाई विश्वजीत काम से डाकपत्थर गया हुआ था। इसी दौरान शाम को करीब साढ़े छह बजे मोहल्ले में मोबाइल की दुकान चलाने वाला आनंद परवाल निवासी चिरंजीपुर दांडी उनके घर में जबरदस्ती घुस गया और झगड़ा करने लगा। कहने लगा कि उसे वैशाली से बात करने दो। इसी दौरान उसने भाई को फोन कर घर आने को कहा। तभी आरोपी ने उनकी मां को अंदर वाले कमरे में गोली मार दी। साथ ही बहन को भी अंदर वाले कमरे में ले जाकर गोली मार दी। बताया कि आरोपी से पिस्तौल छीनने की कोशिश की तो उसने उसे भी गोली मारने की कोशिश की। इसके बाद आरोपी ने उसके सिर से पिस्तौल की बट से मारा और मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गया। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को उसी दिन तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया था। फारेंसिक जांच में मां-बेटी की हत्या आरोपी आनंद के तमंचे से चली गोली से होना साबित हुआ। बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह राणा की अदालत ने आरोपी को मां-बेटी की हत्या का दोषी करार दिया। मामले में सजा आगामी बीस सितंबर को सुनाई जाएगी।

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