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24 दिसंबर को होगी उत्तरकाशी मस्जिद मामले की सुनवाई

AltnewsUttarakhand 16/12/2024 1 minute read
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नैनीताल। हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के भटवाड़ी रोड स्थित सुन्नी समुदाय की मस्जिद की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 24 दिसंबर की तिथि नियत की है। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि वहां पर कानून व्यवस्था बनाई गई है जबकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉ. कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि अब भी वहां समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए जा रहे हैं। डीएम और एसपी ऐसे भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में असफल हो रहे हैं। उत्तरकाशी की अल्पसंख्यक सेवा समिति ने इस मामले में याचिका दायर कर कहा है कि बीती 24 सितंबर से कुछ संगठनों के द्वारा भटवाड़ी रोड स्थित सुन्नी सुमदाय की मस्जिद को अवैध बताकर उसे ध्वस्त करने की धमकी दी जा रही है। इस वजह से वहां दोनों समुदायों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में मस्जिद की सुरक्षा करने के आदेश राज्य सरकार को दिए जाएं। याचिका में कहा है कि यह मस्जिद वैध है और 1969 में जमीन खरीदकर बनाई गई। वर्ष 1986 में वक्फ कमिश्नर ने इसका निरीक्षण किया था जिसमें मस्जिद वैध पाई गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि इस तरीके के भड़काऊ बयान देना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश देकर कहा है कि यदि किसी जाति-धर्म या समुदाय के लिए भड़काऊ बयान का सहारा लिया जाता है, तो राज्य सरकार ऐसे मामलों में सीधे मुकदमा दर्ज करे। ऐसा न करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा। याचिका के अनुसार, राज्य सरकार ने अभी तक इस मामले में किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। याचिका में आरोप है कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है।

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