Skip to content
ALT UTTARAKHAND

ALT UTTARAKHAND

Primary Menu
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • उत्तराखंड
    • अल्मोड़ा
    • उत्तरकाशी
    • ऊधम सिंह नगर
    • चम्पावत
    • चमोली
    • देहरादून
    • हरिद्वार
    • नैनीताल
    • पिथौरागढ़
    • पौड़ी
    • बागेश्वर
    • रुद्रप्रयाग
    • टिहरी
  • सम्पर्क करें
  • Privacy Policy
Watch
  • Home
  • उत्तराखंड
  • अल्मोड़ा
  • लोकसेवक से गालीगलौच व शांतिभंग मामले में दोषी पर लगा जुर्माना
  • अल्मोड़ा

लोकसेवक से गालीगलौच व शांतिभंग मामले में दोषी पर लगा जुर्माना

AltnewsUttarakhand 01/07/2025
Alt Uttarakhand default Featured image

अल्मोड़ा। विकासखंड कार्यालय में आयोजित एक सरकारी शिविर के दौरान पंचायत सचिव के साथ गालीगलौच और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी हीरा सिंह पटवाल निवासी कोट्यूड़ा ताल चौखुटिया को राजेन्द्र कुमार न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वाराहाट कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दंडित किया है। अदालत ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 221 के तहत 2500 रुपये और धारा 352 के तहत 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उसे क्रमशः एक और दो महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा। मामला 26 जुलाई 2024 का है, जब चौखुटिया ब्लॉक कार्यालय में आयोजित एक शिविर में आरोपी ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सुबोध कांडपाल पर ब्लॉक प्रमुख के नाम से एक प्रस्ताव जबरन दर्ज कराने का दबाव डाला। जब सचिव ने प्रक्रिया का हवाला देते हुए प्रस्ताव दर्ज करने से मना किया, तो आरोपी गालीगलौच पर उतर आया और धमकी देने लगा। घटना की जानकारी सचिव ने अन्य ग्राम पंचायत अधिकारियों को दी, जिन्होंने बताया कि आरोपी पूर्व में भी इसी तरह से अधिकारियों को धमका चुका है। घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई और पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 221 और 352 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान कुल 9 गवाह पेश किए गए। सहायक अभियोजन अधिकारी राजेश कुमार आर्य की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

About the Author

AltnewsUttarakhand

Administrator

View All Posts

Post navigation

Previous: 02 अगस्त को जारी होगी पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त
Next: कांवड़ मार्ग में स्थित खाद्य की दुकान पर मालिक का नाम, लाइसेंस और पहचान पत्र दिखाना जरूरी

Related Stories

Alt Uttarakhand default Featured image
  • अल्मोड़ा

वीपीकेएएस पहुंचे वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, शोध कार्यों की समीक्षा कर वैज्ञानिकों को किया प्रोत्साहित

AltnewsUttarakhand 29/10/2026
Alt Uttarakhand default Featured image
  • अल्मोड़ा

2.72 लाख के गांजे के साथ ऊधम सिंह नगर के दो आरोपी गिरफ्तार

AltnewsUttarakhand 29/10/2026
Alt Uttarakhand default Featured image
  • अल्मोड़ा

गैरसैंण विधानसभा सत्र को लेकर विधायक मनोज तिवारी ने सरकार पर साधा निशाना

AltnewsUttarakhand 29/10/2026
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.