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मारपीट और चोरी के आरोपी की जमानत याचिका ख़ारिज

AltnewsUttarakhand 26/05/2022 1 minute read
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अल्मोड़ा। मारपीट व चोरी के एक मामले में सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान के न्यायालय में सोनू पवार पुत्र रमेश पवार निवासी भ्यार खोला राजपुरा अल्मोड़ा द्वारा धारा-323 379, 411 के तहत अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त की जमानत हेतु जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी। जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि वादी राजकुमार तिवारी पुत्र तारादत्त तिवारी निवासी सुनारी नौला तिलकपुर तहसील व जिला अल्मोड़ा ने 10 अप्रैल 2022 को थाना कोतवाली अल्मोड़ा में एक तहरीर इस आशय से दी कि अभियुक्त ने अल्मोड़ा बस अड्डे पर देहरादून वाली बस में अचानक सोनू पवार वादी मुकदमा के पेन्ट की पिछली जेब से पर्स निकाल कर भाग गया जिसे वादी मुकदमा के पुत्र द्वारा पीछा कर सुनारी नौला के पास दुकानदार महेश बिष्ट की मदद से पकड़ के लिया गया था, मौके पर पुलिस को बुलाया गया तथा अभियुक्त से पूछताछ करने व उसकी तलाशी लेने पर वादी मुकदमा का काला भूरा पर्स तथा पर्स के अन्दर पाँच सौ रूपये तथा वादी का आधार कार्ड बरामद हुआ तथा पुलिस द्वारा मौके पर सम्पूर्ण कार्यवाही कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा यादी मुकदमा के पुत्र के साथ मारपीट की गयी। जिला अस्पताल में चोटिल वादी के पुत्र तथा अभियुक्त का मेडिकल किया गया तथा अभियुक्त को जिला कारागार भेजा गया। अभियुक्त का गुंडा एक्ट व अन्य मामलों में आपराधिक इतिहास भी रहा है। जिसे न्यायालय द्वारा गुंडा एक्ट व कई फौजदारी मामलों में सजा व अर्थदण्ड से भी दण्डित किया गया चुका है। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग कर पुनः अपराध कारित कर साक्ष्यों व गवाहों को प्रभावित कर सकता है। जिस पर न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर पत्रावली का परिशीलन कर अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए बुधवार, 25 मई को खारिज की गई।

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